Fish farming: मछली पालकों को मिलेगी 60% तक की सब्सिडी, जल्दी आवेदन करें, मिलेगा दो लाख रुपए का फायदा
इसके तहत मछली पालन के लिए 2 लाख रुपये तक का बिना गारंटी लोन दिया जाता है, साथ ही लोन पर सिर्फ 7% ब्याज दर लगती है।
Fish farming: मछली पालकों को मिलेगी 60% तक की सब्सिडी, जल्दी आवेदन करें, मिलेगा 2 लाख रुपए का फायदा
अगर आप मछली पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) आपके लिए सुनहरा अवसर है। इस योजना के तहत मछली पालकों को सरकार की ओर से 60% तक की सब्सिडी दी जा रही है। आइए जानते हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए कैसे आवेदन करें और क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य मछली पालकों को प्रोत्साहित करना और आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत मछली पालन के लिए 2 लाख रुपये तक का बिना गारंटी लोन दिया जाता है, साथ ही लोन पर सिर्फ 7% ब्याज दर लगती है।
योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के लोगों को सब्सिडी मिलती है
सामान्य श्रेणी के लोगों को कुल लागत का 40% तक अनुदान।
महिलाएं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों को कुल लागत का 60% तक अनुदान मिलता है।
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इन दस्तावेजों में शामिल हैं
1. आधार कार्ड
2. पैन कार्ड
3. बैंक अकाउंट डिटेल्स
4. जमीन का ब्यौरा
मत्स्य संपदा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
सरकार इस योजना के तहत सिर्फ सब्सिडी ही नहीं देती, बल्कि मछली पालकों को मुफ्त में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इससे वे बेहतर तरीके से मछली पालन का व्यवसाय कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं।